नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के मामले में बिहार के बीजेपी विधायक राजू सिंह को चार साल की कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने राजू सिंह पर 25 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की ये राशि हर्ष फायरिंग के दौरान मृतका के पति को दिए जाएंगे।
बता दें कि 3 जुलाई को सुनवाई के दौरान प्रोबेशन अधिकारी ने बताया था कि राजू सिंह के खिलाफ बिहार में हत्या का एक मामला लंबित है जिसमें वो जमानत पर है। सुनवाई के दौरान राजू सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा कि उसे कम सजा दी जाए। इसके पहले उसे किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है और इस मामले में दो महीने जेल में गुजार चुका है। उन्होंने कहा कि राजू सिंह छह बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। कोर्ट ने 6 जून को राजू सिंह को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इस मामले में राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 23 नवंबर 2023 को इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था। कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत जबकि राजू सिंह की पत्नी रेणु, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह पर साक्ष्य मिटाने का आरोप तय किया था।

दरअसल नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2018 को अंबेडकर कालोनी मंडी गांव के रोज फार्म में हर्ष फायरिंग के दौरान महिला अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। शिकायतकर्ता विकास गुप्ता के मुताबिक उनकी पत्नी ने राजू सिंह को गले लगाया जिसके बाद वो उसके साथ डांस करने के लिए डीजे के पास चला गया। इस दौरान उसने देखा कि राजू सिंह, उनके सुरक्षा गार्ड और कुछ दूसरे लोग अपने-अपने हथियारों से हवा में फायर कर रहे थे। पांच मिनट के बाद उसने देखा कि राजू सिंह दोबारा हवा में फायर कर रहा था। अचानक शिकायतकर्ता ने देखा की उसकी पत्नी गिर गई जिसे देखने के लिए वो दौड़ा। उसने देखा की उसकी पत्नी बेहोश है और उसके चेहरे पर खून है। जिसके बाद शिकायतकर्ता कुछ मेहमानों के साथ अपनी पत्नी को लेकर इनोवा कार में फोर्टिस अस्पताल ले गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 सितंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। बता दें कि राजू सिंह बिहार पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर 2005 में साहेबगंज से विधायक चुने गए थे।
