पटना। Bihar Teacher Transfer 2026 : बिहार सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर चल रही तमाम आशंकाओं और भ्रांतियों को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत स्थानांतरण पूरी तरह ऐच्छिक (वॉलंटरी) होगा। केवल वही शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल होंगे जो स्वयं आवेदन करेंगे। किसी भी शिक्षक का जबरन तबादला नहीं किया जाएगा।
शुक्रवार को पटना स्थित विकास भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षक कम से कम एक और अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प दे सकते हैं। शिक्षक द्वारा दिए गए विकल्पों में से किसी एक विद्यालय में ही स्थानांतरण किया जाएगा। विकल्प सूची से बाहर किसी अन्य विद्यालय में तबादला नहीं किया जाएगा।
राज्य में एक लाख से अधिक अधिशेष शिक्षक
शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार में वर्तमान में एक लाख से अधिक अधिशेष (सरप्लस) शिक्षक हैं। इन शिक्षकों की सेवाएं उन विद्यालयों में ली जाएंगी जहां शिक्षकों की कमी है। इसके अलावा राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका शुरू करने की दिशा में भी काम कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर अधिशेष शिक्षकों की सेवाएं वहां और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी ली जाएंगी।

म्यूचुअल ट्रांसफर की भी सुविधा
उन्होंने बताया कि पारस्परिक (म्यूचुअल) स्थानांतरण के लिए शिक्षक अपने ही विषय और समान श्रेणी के शिक्षक के साथ आवेदन कर सकेंगे।
हर पांच वर्ष पर होगा स्थानांतरण
शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों का जिला कैडर बनाया जाएगा और प्रत्येक पांच वर्ष पर स्थानांतरण की व्यवस्था लागू होगी। पहले पूरे सेवाकाल में केवल दो बार स्थानांतरण का अवसर मिलता था।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से पुरुष शिक्षकों को अपने जिले तथा महिला शिक्षकों को अपने प्रखंड में पदस्थापन का लाभ मिलेगा। इससे शिक्षकों की समय पर विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित होगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई बेहतर होगी।
दो दिनों में 22,591 शिक्षक आवेदन प्रक्रिया से जुड़े
शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्थानांतरण के लिए पोर्टल 29 जुलाई से खुल चुका है और 5 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
अब तक—
- 14,796 अधिशेष शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन जमा किया।
- 7,795 शिक्षकों ने आवेदन भरकर सुरक्षित रखा है लेकिन अंतिम सबमिट नहीं किया।
- कुल 22,591 शिक्षक आवेदन प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं।
- म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए 2,142 शिक्षकों ने आवेदन किया है।
हेल्पलाइन नंबर जारी
आवेदन प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विभाग ने निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं—
- टोल फ्री : 14417
- टोल फ्री : 18003454417
- ई-शिक्षाकोष हेल्पडेस्क : 9523300520
- ई-शिक्षाकोष हेल्पडेस्क : 9430820499
9 और 10 अगस्त को राज्यस्तरीय कार्यशाला
शिक्षकों की शंकाओं के समाधान और स्थानांतरण प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए 9 एवं 10 अगस्त को पटना के अधिवेशन भवन में राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

टीआरई-4 की 32,388 रिक्तियों की अधियाचना भेजी गई
शिक्षा मंत्री ने बताया कि टीआरई-4 के तहत 32,388 पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को भेज दी गई है। अब विषयवार रिक्तियों का आकलन कर प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि नियोजित शिक्षकों की मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और उन्हें भी इस नई व्यवस्था से जोड़ने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्य बिंदु
- स्थानांतरण पूरी तरह ऐच्छिक रहेगा।
- एक से 30 विद्यालयों तक विकल्प देने की सुविधा।
- विकल्प वाले विद्यालय में ही होगा तबादला।
- हर पांच वर्ष पर अनिवार्य स्थानांतरण व्यवस्था।
- जिला कैडर लागू होगा।
- दो दिनों में 22,591 शिक्षक आवेदन प्रक्रिया से जुड़े।
- टीआरई-4 के 32,388 पदों की अधियाचना बीपीएससी को भेजी गई।
- 5 अगस्त तक आवेदन की अंतिम तिथि।
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