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Home»Just In»उमर खालिद की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, दिल्ली पुलिस को नोटिस; 27 अगस्त को होगी सुनवाई
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उमर खालिद की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, दिल्ली पुलिस को नोटिस; 27 अगस्त को होगी सुनवाई

Sanjay KumarBy Sanjay KumarJuly 31, 2026Updated:August 1, 2026No Comments4 Mins Read5 Views
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दिल्ली हाईकोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई का प्रतीकात्मक दृश्य
दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा, अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने उमर खालिद की जमानत याचिका को इस मामले के सह आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका के साथ टैग करते हुए 27 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने 4 जुलाई को उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट में भी सुनवाई योग्य नहीं हैं।

सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदिप पेस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अंद्राबी के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज करने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश जिसमें गवाहों के बयान दर्ज नहीं होने की स्थिति में एक साल के बाद जमानत याचिका दायर करने को कहा था अब लागू नहीं होता।

बता दें कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिन पांच आरोपियों जमानत दी थी उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को आरोपियों खालिद सैफी और तसलीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी । इस मामले के चार आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। जिन आरोपियों को पहले जमानत मिल चुकी है उनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं।

इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है। इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हालांकि उसी दिन अदालत ने इस मामले के पांच अन्य आरोपियों को जमानत दी थी। बाद में 22 मई को दो अन्य आरोपियों को छह महीने की अंतरिम जमानत भी दी गई।

मामले की पृष्ठभूमि

दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत 18 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। इस मामले में कई आरोपियों को अलग-अलग चरणों में नियमित या अंतरिम जमानत मिल चुकी है, जबकि कुछ की जमानत याचिकाएं अभी विभिन्न अदालतों में लंबित हैं।

साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा की गई थी।

मुख्य बिंदु

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
  • याचिका को शरजील इमाम की जमानत याचिका के साथ टैग किया गया।
  • अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
  • ट्रायल कोर्ट पहले दोनों की नई जमानत याचिकाएं खारिज कर चुका है।
  • मामला यूएपीए के तहत दर्ज है।
  • दिल्ली दंगा मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल है।

महत्वपूर्ण तथ्य

बिंदुविवरण
अदालतदिल्ली हाईकोर्ट
मामलादिल्ली दंगा (2020)
आरोपीउमर खालिद
सह-आरोपीशरजील इमाम
अगली सुनवाई27 अगस्त
कानूनयूएपीए
ट्रायल कोर्ट का फैसला4 जुलाई को जमानत खारिज
दंगों में मौतें53
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Sanjay kumar
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करीब 16 साल तक पत्रकारिता करने के बाद 2015 से वकालत के पेशे में हैं। पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली से की। फिर हैदराबाद और बाद में दिल्ली। 2015 में जब लगा कि अब कारोबारी मीडिया में एक पंक्ति की खबर भी निष्पक्ष रुप से नहीं लिख सकता तो पेशा बदलने का फैसला किया और दिल्ली में ही वकालत के पेशे से जुड़ गया। वकालत का पेशा शुरु किया तो लगा कि और पहले शुरु करना चाहिए था। इस दौरान कई मीडियाकर्मियों और दूसरे पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश की और कामयाबी भी हासिल की। दिल्ली में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को काफी नजदीक से देखा और समझा। अब तो यही ठिकाना हो गया है। पत्रकार मित्र अभी भी अदालती खबरों के लिए संपर्क करते हैं।

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