दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष और SFI की संयुक्त सचिव आइशी घोष के खिलाफ 2021 के प्रदर्शन मामले में जारी गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया। अदालत ने उन्हें ₹1,000 का जुर्माना लगाया और भविष्य में हर सुनवाई में उपस्थित रहने की चेतावनी दी। यह मामला बंग भवन प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर का है, जिसमें IPC की धारा 188 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया था।