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Home»Just In»सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, डबल बेंच ने सुनाया बड़ा फैसला
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सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, डबल बेंच ने सुनाया बड़ा फैसला

Sanjay KumarBy Sanjay KumarJuly 21, 2026Updated:July 21, 2026No Comments4 Mins Read7 Views
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दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल शिफ्ट किए जाने से संबंधित प्रतीकात्मक तस्वीर।
दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सोनम वांगचुक को बेहतर इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल स्थानांतरित करने का आदेश दिया। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जंतर-मंतर पर करीब बीस दिनों तक अनशन पर बैठने वाले सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार केवल सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और सोनम वांगचुक के जीवन को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि नागरिकों के विरोध के अधिकारों का ये मतलब नहीं है कि वह खुदकुशी करें।

बता दें कि गीतांजलि आंग्मो ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी। जस्टिस मिनी पुष्करणा की सिंगल बेंच ने 19 जुलाई को गीतांजलि की याचिका पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया था। सिंगल बेंच ने गीतांजलि आंग्मो की याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान गीतांजलि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल और डॉक्टर के पास इलाज कराने का अधिकार है। तब कोर्ट ने कहा था कि सरकारी डॉक्टरों पर संदेह क्यों कर रहे हैं। इस पर सिब्बल ने कहा था कि मैं सरकारी डॉक्टर पर संदेह नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सोनम वांगचुक और उनके परिवार को उनके पसंद के अस्पताल और डॉक्टर के पास भेजा जाए। सिब्बल ने कहा था कि सोनम वांगचुक की निगरानी के लिए पुलिस तैनात है। उनकी पत्नी और परिवार को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है और इंतजार कराया जा रहा है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा था कि सरकार किसी की जान बचाने के कर्तव्य से बंधी हुई है। सोनम वांगचुक को कुछ होता है तो इसके परिणाम होंगे। शर्मा ने कहा था कि एम्स और सफदरजंग में राष्ट्रपति और दूसरी बड़ी हस्तियां इलाज के लिए आती हैं। सुनवाई के दौरान मौके पर मौजूद एम्स के एक डॉक्टर ने कहा कि उन्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। केवल भरोसे का सवाल है। तब सिब्बल ने कहा था कि वहां पुलिस वाला क्या कर रहा था, उसका बीपी बढ़ा हुआ था। क्या वो मरीज का इलाज कर रहा था। तब चेतन शर्मा ने कहा कि ये गलत है, कोई पुलिसकर्मी नहीं था।

सुनवाई के दौरान गीतांजलि ने कहा था कि हम पोटैसियम को लेकर दूसरी राय चाहते थे लेकिन इसके लिए हमें मना किया गया। उसके बाद उन्होंने सैंपल के लिए कहा तो वो 12 घंटे बाद दिया गया। जब हम लैब में गए तो सभी बंद हो चुके थे। तब चेतन शर्मा ने कहा था कि ये कोर्ट है एक्टिविज्म की जगह नहीं है।

गीतांजलि ने याचिका दायर कर सफदरजंग अस्पताल से उन्हें तुरंत रिहा करने या किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की थी। गीतांजलि ने आरोप लगाया है कि वांगचुक को उनके परिवार, वकीलों और उनके निजी डॉक्टरों से अलग रखकर अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था।

याचिका में कहा गया था कि सोनम वांगचुक को 18 जुलाई की सुबह जंतर-मंतर से दिल्ली पुलिस ने उठा लिया और बिना उनकी सहमति के उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। याचिका में कहा गया था कि सोनम वांगचुक के खिलाफ बिना किसी आपराधिक केस दर्ज किए या किसी कोर्ट से गिरफ्तारी या निरोधात्मक कार्रवाई करने के आदेश के अस्पताल में लगातार रखना गैरकानूनी है। उन्हें चिकित्सकीय हस्तक्षेप की आड़ में हिरासत में रखा गया है। ऐसा केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन से हटाने के लिए किया गया है।

याचिका में कहा गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में दिल्ली पुलिस ने ऐसा किया है। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए रखने का आदेश दिया था। बता दें कि सोनम वांगचुक 28 जून से लगातार अनशन पर थे। ये अनशन नीट पेपर समेत दूसरी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए किया जा रहा था।

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करीब 16 साल तक पत्रकारिता करने के बाद 2015 से वकालत के पेशे में हैं। पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली से की। फिर हैदराबाद और बाद में दिल्ली। 2015 में जब लगा कि अब कारोबारी मीडिया में एक पंक्ति की खबर भी निष्पक्ष रुप से नहीं लिख सकता तो पेशा बदलने का फैसला किया और दिल्ली में ही वकालत के पेशे से जुड़ गया। वकालत का पेशा शुरु किया तो लगा कि और पहले शुरु करना चाहिए था। इस दौरान कई मीडियाकर्मियों और दूसरे पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश की और कामयाबी भी हासिल की। दिल्ली में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को काफी नजदीक से देखा और समझा। अब तो यही ठिकाना हो गया है। पत्रकार मित्र अभी भी अदालती खबरों के लिए संपर्क करते हैं।

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