दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर युवराज सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके नाम और पहचान का कथित अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्वयं कंटेंट नहीं हटा सकते, बल्कि ऐसे मामलों में न्यायिक आदेश आवश्यक होता है। युवराज सिंह की ओर से अदालत को बताया गया कि कुछ लिंक हटाए जा चुके हैं, जबकि कई अन्य अब भी सक्रिय हैं।
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