Close Menu
  • Home
  • विदेश
  • राजनीति
  • राज्यों की खबरें
  • खेल
  • हेल्थ
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Home
  • विदेश
  • राजनीति
  • राज्यों की खबरें
  • खेल
  • हेल्थ
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp
Freelancer Post
Subscribe Now
HOT TOPICS
  • Crime File
  • Bihar Politics
  • Desh Ki Siyasat
  • Rozgar
Freelancer Post
Home»Crime File»Delhi harsh firing case: पूर्व मंत्री राजू सिंह की सजा पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 4 जुलाई को होगा ऐलान
Crime File

Delhi harsh firing case: पूर्व मंत्री राजू सिंह की सजा पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 4 जुलाई को होगा ऐलान

Sanjay KumarBy Sanjay KumarJuly 3, 2026No Comments3 Mins Read10 Views
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email WhatsApp
राऊज एवेन्यू कोर्ट में हर्ष फायरिंग मामले में दोषी बीजेपी विधायक राजू सिंह को चार साल की जेल और 25 लाख का जुर्माना
bihar-bjp-mla-raju-singh-sentenced-4-years-jail-celebratory-firing-case
Share
Facebook Twitter WhatsApp Pinterest LinkedIn Email

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के मामले में दोषी करार दिए गए बिहार के बीजेपी विधायक राजू सिंह की सजा की अवधि पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने राजू सिंह की सजा की अवधि पर कल यानि 4 जुलाई को फैसला सुनाएगी।

आज सुनवाई के दौरान प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि राजू सिंह के खिलाफ बिहार में हत्या का एक मामला लंबित है जिसमें वो जमानत पर है। सुनवाई के दौरान राजू सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा कि उसे कम सजा दी जाए। इसके पहले उसे किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है और इस मामले में दो महीने जेल में गुजार चुका है। उन्होंने कहा कि राजू सिंह छह बार विधायक निर्वाचित हुए हैं।

इसके पहले कोर्ट ने जेल प्रशासन से प्रोबेशन रिपोर्ट तलब किया था ताकि सजा की अवधि पर सटीक फैसला किया जा सके। बता दें कि कोर्ट ने 6 जून को राजू सिंह को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इस मामले में राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 23 नवंबर 2023 को इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था। कोर्ट ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (खंड दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत जबकि राजू सिंह की पत्नी रेणु, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह पर साक्ष्य मिटाने का आरोप तय किया था।

दरअसल नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2018 को अंबेडकर कालोनी मंडी गांव के रोज फार्म में हर्ष फायरिंग के दौरान महिला अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। शिकायतकर्ता विकास गुप्ता के मुताबिक उनकी पत्नी ने राजू सिंह को गले लगाया जिसके बाद वो उसके साथ डांस करने के लिए डीजे के पास चला गया। इस दौरान उसने देखा कि राजू सिंह, उनके सुरक्षा गार्ड और कुछ दूसरे लोग अपने-अपने हथियारों से हवा में फायर कर रहे थे। पांच मिनट के बाद उसने देखा कि राजू सिंह दोबारा हवा में फायर कर रहा था। अचानक शिकायतकर्ता ने देखा की उसकी पत्नी गिर गई जिसे देखने के लिए वो दौड़ा। उसने देखा की उसकी पत्नी बेहोश है और उसके चेहरे पर खून है। जिसके बाद शिकायतकर्ता कुछ मेहमानों के साथ अपनी पत्नी को लेकर इनोवा कार में फोर्टिस अस्पताल ले गया।

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 सितंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। बता दें कि राजू सिंह बिहार पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर 2005 में साहेबगंज से विधायक चुने गए थे।

BJP MLA RAJU SINGH crime news ex tourism minister raju singh harsh firing case Rouse Avenue Court:
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email WhatsApp
Sanjay kumar
Sanjay Kumar
  • Website
  • Facebook
  • X (Twitter)

करीब 16 साल तक पत्रकारिता करने के बाद 2015 से वकालत के पेशे में हैं। पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली से की। फिर हैदराबाद और बाद में दिल्ली। 2015 में जब लगा कि अब कारोबारी मीडिया में एक पंक्ति की खबर भी निष्पक्ष रुप से नहीं लिख सकता तो पेशा बदलने का फैसला किया और दिल्ली में ही वकालत के पेशे से जुड़ गया। वकालत का पेशा शुरु किया तो लगा कि और पहले शुरु करना चाहिए था। इस दौरान कई मीडियाकर्मियों और दूसरे पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश की और कामयाबी भी हासिल की। दिल्ली में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को काफी नजदीक से देखा और समझा। अब तो यही ठिकाना हो गया है। पत्रकार मित्र अभी भी अदालती खबरों के लिए संपर्क करते हैं।

Related Posts

राज्यों की खबरें

मुंगेर छात्र आंदोलन: छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग, समाजवादी पार्टी ने 8 अगस्त को समाहरणालय घेराव का किया ऐलान

August 1, 2026
Rozgar

बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण पूरी तरह ऐच्छिक, विकल्प वाले विद्यालय में ही होगी बदली: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी

August 1, 2026
Just In

बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: नई सहकारिता नीति 2026 लागू, किसानों की आय बढ़ाने और बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की तैयारी

July 31, 2026
Crime File

बिहार में बड़ा फैसला: हर महिला थाने में बनेगी एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट, DGP ने बताया क्यों बढ़ रहा है यह अपराध

July 31, 2026
Rozgar

TRE-4 : बिहार में 32,388 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, BPSC को भेजी गई अधियाचना

July 31, 2026
Just In

मुंगेर: अंबेडकर प्रतिमा पर कालिख पोतने वाले आरोपी को पुलिस ने 48 घंटे में दबोचा

July 30, 2026
Add A Comment
Leave A Reply Cancel Reply

logo
Facebook X (Twitter) WhatsApp Instagram YouTube

News

  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • क्राइम फाइल

News

  • प्रमुख खबरें
  • Just In
  • UP Politics
  • Bihar Politics
  • Contact Us

Company

  • About US
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Become a Reporter
  • Send Your News & Video
  • Book your Ads

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

© 2026 Freelancer Post. All Rights Reserved. Designed & Developed by Sanity Softwares.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.