सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए छह राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने, प्रदर्शन से जुड़े CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरा और डिजिटल डेटा सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदर्शनकारियों की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करने और छात्रों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई से बचने को कहा। अदालत ने पुलिस बल प्रयोग पर चिंता जताते हुए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
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