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Home»Just In»BJP और RSS के बारे में खड़गे के अपमानजनक बयान से संबंधित खबर का लिंक दाखिल करने का आदेश
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BJP और RSS के बारे में खड़गे के अपमानजनक बयान से संबंधित खबर का लिंक दाखिल करने का आदेश

Sanjay KumarBy Sanjay KumarJuly 11, 2026Updated:July 12, 2026No Comments3 Mins Read2 Views
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दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में BJP और RSS पर कथित बयान मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ी सुनवाई को दर्शाता न्यूज़ ग्राफिक।
खड़गे के BJP-RSS बयान पर कोर्ट सख्त, खबर का लिंक दाखिल करने का आदेश
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दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने आज बीजेपी और आरएसएस के बारे में कथित अपमानजनक बयान के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुनवाई की। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो कर्नाटक में दिए गए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान संबंधी खबर का लिंक कोर्ट में दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील गगन गगन गांधी ने दलीलें ‌रखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के उस समन का जिक्र किया जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे को आरएसएस के खिलाफ बयान देने के बाद समन जारी किया था। गगन गांधी ने कहा कि ये मामला भी आरएसएस के खिलाफ बयान देने का है, इसलिए इस मामले में भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करने का आदेश दिया जाए।

इसके पहले की सुनवाई के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दलीलें रखी थीं। उन्होंने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर कानून सम्मत फैसला किया है। बता दें कि इसके पहले याचिकाकर्ता रविंद्र गुप्ता की ओर से पेश वकील गगन गांधी ने दलीलें रखी थी। उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता आरएसएस का सदस्य होने के नाते याचिकाकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों से आहत है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर एफआआईआर दर्ज करने की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से 20 मार्च को जवाब दाखिल किया गया गया था। इस मामले में तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था जिसके बाद याचिकाकर्ता रविंदर गुप्ता ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

खड़गे के BJP-RSS बयान पर कोर्ट सख्त, खबर का लिंक दाखिल करने का आदेश

कोर्ट ने 29 जनवरी को खड़गे को नोटिस जारी किया था। दरअसल 13 दिसंबर 2024 को तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के सांसद हैं इसलिए उनके खिलाफ अब राऊज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका आरएसएस के सदस्य रविंद्र गुप्ता ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 अप्रैल 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस के बारे में अपमानजनक बयान दिए। याचिका में कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया था वो प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बल्कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लगाया था।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील गगन गांधी ने कहा कि आरएसएस के सदस्य होने के नाते याचिकाकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों से आहत है। इस मामले में कोर्ट ने सब्जी मंडी पुलिस थाने को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सब्जी मंडी थाने की पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बयान कर्नाटक में दिए गए हैं और वो सब्जी मंडी थाने के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

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करीब 16 साल तक पत्रकारिता करने के बाद 2015 से वकालत के पेशे में हैं। पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली से की। फिर हैदराबाद और बाद में दिल्ली। 2015 में जब लगा कि अब कारोबारी मीडिया में एक पंक्ति की खबर भी निष्पक्ष रुप से नहीं लिख सकता तो पेशा बदलने का फैसला किया और दिल्ली में ही वकालत के पेशे से जुड़ गया। वकालत का पेशा शुरु किया तो लगा कि और पहले शुरु करना चाहिए था। इस दौरान कई मीडियाकर्मियों और दूसरे पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश की और कामयाबी भी हासिल की। दिल्ली में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को काफी नजदीक से देखा और समझा। अब तो यही ठिकाना हो गया है। पत्रकार मित्र अभी भी अदालती खबरों के लिए संपर्क करते हैं।

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