नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय में हनीमून मर्डर मामले में अपने पति की हत्या के आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया।
याचिका मेघायल सरकार ने दायर किया है। याचिका में सोनम रघुवंशी को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखने के आदेश को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि महिला को रिहा कर दिया गया है इसलिए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन महिला को नोटिस जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि हाईकोर्ट ने सिर्फ इस आधार पर जमानत के आदेश को बरकरार रखा कि अरेस्ट मेमो में संबंधित धारा में त्रुटि थी।

सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत को बरकरार रखकर कानूनन गलती की है। मेहता ने कहा कि सोनम रघुवंशी और उसका पति मेघायल में हनीमून के लिए गया था। वहां पूरी योजना के तहत पति की हत्या कर दी गई। सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या घाटी में की और उसके शव को खाई गिरा दिया। इस मामले में तीन सहयोगी थे। हत्या कर सोनम रघुवंशी भाग गई और उसे यूपी से गिरफ्तार किया गया। मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने जिस वजह से जमानत दी वो एक टाईपिंग की गलती थी। उन्होंने कहा कि सोनम रघुवंशी के भागने का खतरा है।
मेघालय का चर्चित हनीमून मर्डर केस उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में आया, जब इंदौर की नवविवाहित दंपती राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय गए थे। यात्रा के दौरान राजा रघुवंशी लापता हो गए और बाद में उनका शव एक गड्डे से बरामद हुआ। पुलिस जांच में हत्या की आशंका सामने आई और जांच के बाद मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी समेत उसके कथित दोस्तों को आरोपी बनाया गया।

जांच एजेंसियों का आरोप है कि यह हत्या एक पूर्व-नियोजित साजिश का हिस्सा थी। मामले में कई राज्यों में छापेमारी, आरोपियों की गिरफ्तारी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ी। इस घटनाक्रम ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। इस मामले में मेघालय हाईकोर्ट से सोनम को जमानत मिलने के बाद लोग हैरान थे। बाद में मेघालय सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई में अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का निर्णय करेगी।
