दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे बालिगों को अपने साथी को चुनने और साथ रहने का पूरा अधिकार है। धमकी मिलने पर पुलिस सुरक्षा दी जाएगी।
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