नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साज़िश रचने के आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट आज ही जमानत याचिकाओं पर फैसला सुना सकता है।
सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदिप पेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंद्राबी के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज करने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश जिसमें गवाहों के बयान दर्ज नहीं होने की स्थिति में एक साल के बाद जमानत याचिका दायर करने को कहा था अब लागू नहीं होता। सुनवाई के दौरान शरजील इमाम की ओर से पेश वकील तालिब मुस्तफा ने कहा कि एक साल तक जमानत याचिका दाखिल नहीं करने के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच विचार करने वाली है। उन्होंने कहा कि दूसरे सह-आरोपियों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि जब तक बड़ी बेंच की ओर से स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी है। अगर उन्हें कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो वे सुप्रीम कोर्ट जाएं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी है तो ट्रायल कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। कोर्ट ने 13 जून को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद दायर किया है जिसमें दोनों की जमानत याचिकाओं के खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े किए गए। उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के छह महीने बीतने के बावजूद ट्रायल में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। यहां तक कि आरोप तय करने पर अभी दलीलें भी पूरी नहीं हुई हैं।
संता दें कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिन पांच आरोपियों जमानत दी थी उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को आरोपियों खालिद सैफी और तसलीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी । इस मामले के चार आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। जिन आरोपियों को पहले जमानत मिल चुकी है उनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं।
इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है। इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे।
