नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय में हनीमून मर्डर मामले में अपने पति की हत्या के आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को निरस्त कर दिया है।जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोनम रघुवंशी को तीन हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सोनम ने खुद सरेंडर किया था।
सोनम को खुद पता था कि उसकी तलाश किस गुनाह में है। उन्होंने कहा था कि सोनम को गिरफ्तार के आधार बताए गए थे। उसके भाई को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी गई थी। मेहता ने कहा कि गिरफ्तारी के दस्तावेज में हुई गलती टाइपिंग की गलती थी। सोनम रघुवंशी की ओर से पेश वकील ने कहा था कि इस मामले को मीडिया ने तूल दे दिया। यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है।
तब सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील से कहा था कि कोर्ट के पास दो विकल्प हैं। या तो हम गुण-दोष के आधार पर विचार करेंगे और आदेश पारित करेंगे या हम गवाहों की जांच होने तक सरेंडर करने का आदेश पारित करेंगे। आप इस पर निर्देश लेकर कोर्ट को बताएं। याचिका मेघायल सरकार ने दायर किया था। याचिका में सोनम रघुवंशी को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
