दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर युवराज सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके नाम और पहचान का कथित अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्वयं कंटेंट नहीं हटा सकते, बल्कि ऐसे मामलों में न्यायिक आदेश आवश्यक होता है। युवराज सिंह की ओर से अदालत को बताया गया कि कुछ लिंक हटाए जा चुके हैं, जबकि कई अन्य अब भी सक्रिय हैं।
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दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष और SFI की संयुक्त सचिव आइशी घोष के खिलाफ 2021 के प्रदर्शन मामले में जारी गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया। अदालत ने उन्हें ₹1,000 का जुर्माना लगाया और भविष्य में हर सुनवाई में उपस्थित रहने की चेतावनी दी। यह मामला बंग भवन प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर का है, जिसमें IPC की धारा 188 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर जज पर अपशब्द बोलने और कोर्ट रुम में फाइल फेंके जाने का वाकया…