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Home»Featured»युवराज सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने के निर्देश
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युवराज सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने के निर्देश

Sanjay KumarBy Sanjay KumarJuly 30, 2026No Comments3 Mins Read11 Views
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युवराज सिंह के पक्ष में ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश देता दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने युवराज सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया।
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नई दिल्ली | FreelancerPost

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights) की रक्षा करते हुए उनके नाम और पहचान का कथित रूप से अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने मामले के प्रतिवादियों को उनके सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है।

जस्टिस ज्योति सिंह की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे स्वतः किसी कंटेंट को आपत्तिजनक मानकर हटा दें। ऐसे मामलों में अदालत तथ्यों की जांच के बाद ही आवश्यक आदेश जारी कर सकती है।

युवराज सिंह की ओर से क्या दलील दी गई?

सुनवाई के दौरान युवराज सिंह की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि विवादित कंटेंट से जुड़े दो लिंक पहले ही हटाए जा चुके हैं। हालांकि, कई अन्य लिंक अब भी सक्रिय हैं, जिनके माध्यम से युवराज सिंह के नाम, छवि और पहचान का उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है कि यह उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है और ऐसे कंटेंट को हटाया जाना आवश्यक है।

कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी ऑनलाइन सामग्री को हटाने का निर्णय न्यायिक परीक्षण के बाद ही लिया जा सकता है। अदालत ने संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई तक आपत्तिजनक सामग्री हटाने के संबंध में अंतरिम निर्देश जारी किए हैं।

पहले भी कई हस्तियों को मिल चुकी है राहत

दिल्ली हाईकोर्ट इससे पहले भी कई प्रसिद्ध हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दे चुका है। अदालत ने बिना अनुमति किसी व्यक्ति के नाम, तस्वीर, आवाज या पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल रोकने के निर्देश दिए हैं।

इन हस्तियों में प्रमुख रूप से शामिल हैं—

  • क्रिकेटर अभिषेक शर्मा
  • अभिनेता एवं सांसद रवि किशन
  • कांग्रेस नेता शशि थरूर
  • अभिनेता अर्जुन कपूर
  • अभिनेता अल्लू अर्जुन
  • कथावाचक अनिरुद्धाचार्य
  • अभिनेता मोहनलाल
  • भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर
  • आचार्य बालकृष्ण
  • अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा
  • बाबा रामदेव
  • अभिनेत्री काजोल
  • अभिनेता विवेक ओबेरॉय
  • आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण
  • पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर
  • अभिनेता सलमान खान
  • अभिनेता अजय देवगन
  • अभिनेत्री एवं सांसद जया बच्चन
  • पत्रकार सुधीर चौधरी
  • श्री श्री रविशंकर
  • अभिनेता नागार्जुन
  • अभिनेत्री ऐश्वर्या राय
  • अभिनेता अभिषेक बच्चन
  • फिल्म निर्माता करण जौहर

व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights) क्या हैं?

व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के नाम, तस्वीर, आवाज, हस्ताक्षर, पहचान और सार्वजनिक छवि के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग से उसकी सुरक्षा करते हैं। यदि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके नाम या पहचान का विज्ञापन, प्रचार या किसी व्यावसायिक गतिविधि में इस्तेमाल किया जाता है, तो वह अदालत से संरक्षण मांग सकता है।

संपादकीय नोट: यह आदेश अंतरिम प्रकृति का है। मामले की अंतिम सुनवाई और प्रतिवादियों के जवाब के बाद अदालत अंतिम निर्णय देगी।

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करीब 16 साल तक पत्रकारिता करने के बाद 2015 से वकालत के पेशे में हैं। पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली से की। फिर हैदराबाद और बाद में दिल्ली। 2015 में जब लगा कि अब कारोबारी मीडिया में एक पंक्ति की खबर भी निष्पक्ष रुप से नहीं लिख सकता तो पेशा बदलने का फैसला किया और दिल्ली में ही वकालत के पेशे से जुड़ गया। वकालत का पेशा शुरु किया तो लगा कि और पहले शुरु करना चाहिए था। इस दौरान कई मीडियाकर्मियों और दूसरे पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश की और कामयाबी भी हासिल की। दिल्ली में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को काफी नजदीक से देखा और समझा। अब तो यही ठिकाना हो गया है। पत्रकार मित्र अभी भी अदालती खबरों के लिए संपर्क करते हैं।

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