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बिहार सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का तबादला पूरी तरह ऐच्छिक होगा। शिक्षक एक से 30 विद्यालयों तक विकल्प दे सकेंगे और स्थानांतरण केवल उन्हीं विद्यालयों में होगा। हर पांच वर्ष पर जिला कैडर के तहत तबादला किया जाएगा। दो दिनों में 22,591 शिक्षक आवेदन प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं। टीआरई-4 के 32,388 पदों की अधियाचना बीपीएससी को भेज दी गई है।