सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली समेत सभी राज्य छोटे आरोप वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने या समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि ‘आपराधिक अतीत’ से उसका आशय केवल गंभीर अपराधों के आरोपियों से है।
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